मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2022: मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऐसे नागरिक जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में रहने के लिए प्लॉट एवं घर नहीं है एवं परिवार निर्धारित पात्रता रखता है, निशुल्क आवासीय भूखंड (रेजिडेंशियल प्लॉट) उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवास जीवन का न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। देश में कई सारे नागरिक ऐसे हैं जो अपनी इस आवश्यकता को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पूरा करने में सक्षम नहीं है। ऐसे सभी नागरिकों के लिए राज्य एवं प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को अपना खुद का आवास प्रदान किया जाता है।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2022
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana को आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के ऐसे परिवारों को प्लॉट दिया जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं है। वह सभी परिवार जिनके पास ना तो अपना घर है और ना अपना प्लॉट है वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह प्लॉट निशुल्क (लीज पर) प्रदान किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना: ऑनलाइन आवेदन कहां और कैसे करें
सबसे पहले मध्यप्रदेश शासन का ऑफिशियल SAARA PORTAL (saara.mp.gov.in) ओपन करें। ध्यान रखें किसी भी मिलते जुलते नाम वाले पोर्टल को ओपन ना करें। SAARA PORTAL पर सबसे पहले मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का बॉक्स दिखाई देगा। बॉक्स पर माउस ले जाते ही APPLY का विकल्प मिलेगा, इसी पर क्लिक करें। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशा निर्देश दिखाई देंगे, कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें।
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना पात्रता
- आवेदक परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही है।
- आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
- आवेदक परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) दुकान से राशन प्राप्त करने के लिये पात्रता पर्ची धारित करता है।
- आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है।
- आवेदक परिवार को कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नही है।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।