म.प्र. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके तहत अब 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार युवा, जिन्होंने न्यूनतम 8वीं कक्षा पास कर ली है, अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए खुदरा व्यापार और सेवा क्षेत्र की परियोजना की राशि 1 लाख से 25 लाख तक और विनिर्माण श्रेणी इकाई के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
योजनान्तर्गत 07 वर्ष तक 03 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान एवं प्रचलित दर पर गारंटी शुल्क भी शासन द्वारा देय है। ऐसे बेरोजगार युवक, युवतियां जो अपना व्यवसाय, उद्योग, सेवा क्षेत्र इकाई शुरू करना चाहते हैं, योजना का लाभ उठाकर ऋण प्राप्त कर सकती हैं।
योजना के तहत आवश्यक न्यूनतम दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर 8 वीं पास मार्कशीट, कोटेशन, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र आदि हैं।
Business Loan के लिए पात्र परियोजनाएं:
व्यवसाय- किराना, जनरल स्टोर, मोबाइल की दुकान, परिधान की दुकान, जूते की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक, बुटीक, दूध का व्यवसाय, खाद्य बिक्री, अनाज बेचना सब्जी का व्यवसाय आदि।
सेवा क्षेत्र के लिए ऋण:
कस्टम हायरिंग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेस्टोरेंट, आई.टी. सेवाएं, परामर्श, होटल, लैब, छात्रावास, कॉलेज, स्कूल, नर्सरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर केंद्र, सिलाई, मोबाइल मरम्मत, ऑटो मोबाइल आदि।
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